हिंदू पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय में मिली बड़ी सफलता
एसआई सर्वे के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का बड़ा निर्णय एसआई बताए कि बिना शिवलिंगम को नुकसान पहुंचाए एएसआई सर्वे कैसे कर सकता हैं।
हिंदू पक्ष की ओर से जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में कथित ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए शिवलिंग की एएसआई से जांच हेतु एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिसको जिला जज वाराणसी द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसका रिवीजन हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान हरिशंकर जैन व विष्णू शंकर जैन द्वारा
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में किया गया था जिसका रिवीजन नंबर 114/ 2022 है इस रिवीजन की आज सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सभी प्रति पक्षियों को नोटिस जारी कर दिया और एएसआई को भी नोटिस जारी करके यह पूछा कि आप बिना शिवलिंगम को क्षति पहुंचाए कैसे सर्वे कर सकते हैं यह बताएं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिला जज वाराणसी द्वारा कथित ज्ञानवापी मस्जिद में विराजमान शिवलिंगम की एसआईआई द्वारा बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए जांच की हिंदू पक्ष की मांग जो खारिज कर दी गई थी वह अब समाप्त हो गया।
यही नहीं माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि वाराणसी जिला न्यायालय में चल रहे मुकदमे के एक आदेश के खिलाफ रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इस हेतु अब जिला जज वाराणसी अपने यहां चल रहे मुकदमे में दिसंबर के प्रथम सप्ताह की तारीख लगाएं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान विष्णु शंकर जैन कर रहे थे यह समाचार जब काशी में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को मिला तो उनने हर्ष व्याप्त हो गया।
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